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उत्तर प्रदेश महिला कल्याण विभाग अलिपिकीय सेवा नियमावली-1998 की शैक्षिक अहर्ता में शामिल हुआ मनोविज्ञान

उत्तर प्रदेश महिला कल्याण विभाग अलिपिकीय सेवा नियमावली-1998 की शैक्षिक अहर्ता में शामिल हुआ मनोविज्ञान

लखनऊ।

वन्दे भारत लाइव टीवी न्यूज

*मनोविज्ञान विषय में, परास्नातक (पीजी) 50 प्रतिशत अंकों के साथ पास अभ्यर्थी हो सकेगें मनोवैज्ञानिक पद पर भर्ती*

*उप्र लोकसेवा आयोग व उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा की जायेगी भर्ती*

लखनऊ :महिला कल्याण विभाग में मनोवैज्ञानिक, प्लेसमेंट ऑफिसर, सहायक अधीक्षक व पर्यवेक्षक सहित विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए समकक्ष अर्हता का निर्धारण कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश महिला कल्याण विभाग अलिपिकीय सेवा नियमावली-1998 में शैक्षिक अर्हता के साथ समकक्ष अर्हता निर्धारित किए जाने के लिए संशोधन किया गया है। अब विभिन्न पदों पर उप्र लोक सेवा आयोग व उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से भर्ती शुरू की जा सकेगी।

मनोवैज्ञानिक पद पर भर्ती के लिए *शैक्षिक अर्हता 50 प्रतिशत अंकों के साथ मनोविज्ञान विषय में, परास्नातक (पीजी) पास होना जरूरी है।* अब मनोविज्ञान विषय में विभिन्न शाखाएं भी खुल गईं हैं। ऐसे में क्लीनिकल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी व साइकाटिक साइकोलॉजी विषय में 50-प्रतिशत अंकों के साथ पीजी पास व्यक्ति भी इस पद पर भर्ती के लिए आवेदन कर, सकेगा।

प्लेसमेंट ऑफिसर व उद्धार अधिकारी पद के लिए समाजकार्य व समाजशास्त्र विषय में पीजी उपाधि होना जरूरी है। अब वूमेन स्ट्डी, जेंडर स्ट्डी व बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी उपाधि वाले भी इस पद पर भर्ती हो सकेंगे। ऐसे ही व्यायाम शिक्षक के लिए अब शारीरिक शिक्षा, व्यायाम हव खेल प्रबंधन के उपाधि धारक भी भर्ती हो सकेंगे।

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